Delhi NCR Fuel Rules: दिल्ली और एनसीआर में 1 नवंबर से लागू होगी ईंधन बंदी योजना: ओवरएज वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। अब 1 नवंबर 2025 से ओवरएज यानी तय उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह योजना पहले 1 जुलाई से लागू होनी थी, लेकिन अब इसे 1 नवंबर से प्रभावी किया गया है।

0

Delhi NCR Fuel Rules: यह योजना केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एनसीआर के अन्य हिस्सों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी इसे समान रूप से लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा-निर्देशों के तहत यह फैसला लिया गया है ताकि सड़कों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाया जा सके।

क्या हैं ओवरएज वाहन?
ओवरएज वाहन वे होते हैं जो तय उम्र सीमा को पार कर चुके होते हैं। दिल्ली में पेट्रोल चालित वाहनों की अधिकतम उम्र 15 वर्ष और डीजल चालित वाहनों की उम्र 10 वर्ष तय की गई है। इनसे अधिक पुराने वाहन को ‘ओवरएज’ माना जाता है और अब इन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।

योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राजधानी और एनसीआर की हवा को साफ बनाना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खराब स्तर को देखते हुए सरकार ने यह ठोस कदम उठाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने वाहन अधिक धुआं छोड़ते हैं और प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

Delhi NCR Fuel Rules: इससे क्या होगा असर?
ओवरएज वाहन मालिकों को अब या तो अपने वाहन को स्क्रैप कराना होगा या फिर उसे दिल्ली और एनसीआर से बाहर ले जाना होगा।

इससे ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी।

यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

निष्कर्ष:
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह योजना एक ऐतिहासिक निर्णय है। अगर इसे सख्ती से लागू किया गया, तो आने वाले समय में राजधानी की हवा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार देखा जा सकेगा। सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.