Delhi Lok Sabha Election Voting: वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कैसे करें वोट? यहां जानिए सारी जानकारी

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Delhi Lok Sabha Election Voting: लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने समापन की और तेजी से बढ़ रहा है पांच चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और छठे चरण के मतदान कल समाप्त हो जाएंगें। छटे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के साथ लोकसभा सीटों की की जा रही है। छोटे चरण के मतदान में देश के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा।

दरअसल, पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तहत मिल कर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मतदाताओं को जानकारी के आभाव में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसलिए हम यहां आज आपको वो सारी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका मतदान के दिन और मतदान के दौरान ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक है।

घर से एक किलोमीटर पर वोटिंग बूथ

सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कल 25 में को होने वाले मतदान की शुरुआत सुबह 7:00 से हो जाएगी जो की शाम के 6:00 तक जारी रहेगी। मतदान के लिए पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपने लोकसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले केंद्र पर जाकर अपना मतदान देंगे। खास बात यह है कि इस बार के मतदान केंद्र मतदाताओं के घरों के एक किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं से उन्हें चिल्लाती धूप और गर्मी में मतदान करने के लिए दूर नहीं जाना होगा।

कैसे मिलेगी मतदाता पर्ची?

वहीं, मतदान के लिए आवश्यक पहचान पत्र और मतदाता पर्ची की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मतदाता पर्ची घर बैठे बीएलओ के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है, जिसे मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर ले जाना आवश्यक है मतदाता पर्ची में आपकी डिटेल के अलावा, आपका क्रम संख्या और आपके मतदान केंद्र का पता लिखा होता है।

अगर किन्हीं कारणों से आपको मतदाता पर्ची नहीं मिल पाई है तो आप EPIC नम्बर की सहायता से चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाईट या एप के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा मतदाता EPIC <space> EPIC नम्बर को 1950 पर मैसेज कर के भी प्राप्त कर सकते हैं।

वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करें?

जब किसी वोटर के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हो, तो भी उन्हें मतदान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पश्चिमी लोकसभा निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. किन्नी सिंह के अनुसार, आयोग ने 12 सरकारी दस्तवेज़ों को मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर मतदाता अपनी पहचान साबित कर सकेंगे और उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

ये हैं 12 दस्तावेज

  • मतदाता को इन दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्र पर जाना होगा.
  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटो के साथ पासबुक
  • श्रम मंत्री की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र/राज्य की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
  • विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड

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