Delhi Liquor Policy: सीएम केजरीवाल को बेल मिलने के बाद भी नहीं मिली राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

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Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब घोटाला मामले के मुक्य आरोपी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। एक तरफ जहां उन्हें निचली अदालत ने जमानत दे दी है तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी है। इस वजह से अबतक उन्हें रिहाई नहीं मिली है ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया और अब ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट 25 जून को फैसला सुना सकती है।

केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा

जबतक हाई कोर्ट का फैसला नहीं सुना देता तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। बता दें कि गुरुवार, 20 जून को केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे थी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में अचानक बदलाव आया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दी दलीलें

ईडी की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से कमियों से भरा है अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, यह अदालत का गलत बयान है।

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