Delhi High Court ने जीएसटी एंटी-प्रॉफिटेयरिंग प्रावधान को ठहराया सही, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी के एंटी-प्रॉफिटेयरिंग प्रावधानों को सही ठहराया है। इन प्रावधानों के तहत, यदि कोई कंपनी जीएसटी दर में कमी के बाद भी अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतों में कमी नहीं करती है, तो उसे मुनाफाखोरी माना जा सकता है। इस मामले में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, जुबिलेंट फूड्स, नेस्ले और फिलिप्स जैसी कंपनियों ने इन प्रावधानों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का लाभ पहुंचाना है।

कोर्ट ने इस इस प्रावधान को बताया संवैधानिक

कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान किसी भी तरह से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि जीएसटी दर में कमी के बाद भी यदि कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतों में कमी नहीं करती हैं, तो उन्हें मुनाफाखोरी के लिए दंडित किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ मिलेगा। इस फैसले से उन कंपनियों को झटका लगा है जो जीएसटी दरों में कमी का फायदा अपने मुनाफे में बढ़ाने के लिए उठा रही थीं।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दी यह दलील

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एंटी-प्रॉफिटयरिंग प्रावधान संवैधानिक हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह किसी भी निजी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि एंटी-प्रॉफिटयरिंग प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी का फायदा अपने मुनाफे में नहीं बढ़ाना चाहिए। इस फैसले के बाद, अब जीएसटी दरों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी के अनुपात में अपनी कीमतों में कमी करनी होगी। यदि कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो उन्हें एंटी-प्रॉफिटयरिंग अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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