Delhi High Court On Chirag Paswan: चिराग के खिलाफ किस मामले दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज हुआ मामला? जानिए पूरा मामला

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Delhi High Court On Chirag Paswan: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 2 जून को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान के खिलाफ दायरे याचिका को वापस लेने के लिए कहा है अदालत ने आशिक करता से कहा कि बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के चुनाव को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए इस मुद्दे पर चुनाव याचिका 28 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड की गई है।

किस मामले में दायर हुई याचिका 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह प्रिंस राज और उनके सहयोगियों के ‘कहने’ पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकार हुईं, जिनमें उनके चचेरे भाई चिराग पासवान भी शामिल थे उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ का खुलासा नहीं किया था। याचिका में ये भी कहा गया है कि गलत हलफनामा दायर करना या आपराधिक मामलों के संबंध में हलफनामे में कोई भी जानकारी छिपाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए का उल्लंघन है और छह महीने की कैद से दंडनीय है।

चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा?

चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि चुनाव याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संदर्भ में सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि चुनाव बिहार में हुआ था अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा इस मामले में पेश हुए। केंद्र की ओर से आगे तर्क दिया गया कि कानून के तहत, केवल निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या उम्मीदवार ही चुनाव में चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकता है और याचिकाकर्ता किसी भी श्रेणी में नहीं आता है वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई की अगली तारीख पर याचिका से निपटने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अदालत से समय मांगा।

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