पत्नी सेक्स करने से करे इनकार तो पति को उठाना चाहिए ये कानूनी कदम, Delhi High Court की टिप्पणी

0

Delhi High Court: किसी भी इंसान के लिए वैवाहिक जीवन उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण वक्त होता है. ऐसे में पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऐसे में कोई महिला अपने पति से लंबे समय तक शारिरीक संबंध बनाने से इन्कार करें. या उनसे दूर रहने की लगातार कोशिश करे, तो इस स्थिति में पुरूष को क्या करना चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक केस में फैसला सुनाते हुए शारीरिक संबंधों पर विशेष टिप्पणी की है. इसके साथ ही पति द्वारा पत्नी के विरूध्द दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा, कि दोनों के तलाक को मंजूरी देने से वैवाहिक रिश्ता टूट जाएगा. जिसका नुकसान बच्चे को झेलना पड़ेगा. इसलिए तलाक को मंजूर नहीं किया गया.

पति-पत्नी के बीच विश्वास की कमी

पति ने पत्नी के विरूध्द मानसिक क्रूरता के तहत मामला दर्ज करवाया था. जिसमें पत्नी ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर कहा, कि उनके बीच विश्वास की कमी है. जिसके बाद कोर्ट ने कहा, कि विश्वास की कमी को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. जिसको लेकर कोर्ट ने कहा, कि दोनों के अलग होने से उनकी बेटी को नुकसान हो सकता है. ऐसे में वे एक-दूसरे के साथ समय व्यतीत करें. जिसके संबंधों में सुधार हो सके.

ये भी पढ़ें- “Adani में बस्ती है PM Modi की आत्मा…,” केंद्र पर जमकर बरसे Rahul Gandhi, Apple अलर्ट पर भी साधा निशाना

काम में व्यस्त रहती है पत्नी

याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पति ने कहा, कि उसकी शादी वर्ष 1996 में हुई थी. जबकि 1998 में दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया. महिला अपने एक प्राईवेट कोचिंग सैंटर का संचालन करती है. लेकिन पति जब उसे संबंध बनाने के लिए कहता है. तो वह बार-बार मना कर देती है. और यह सिलसिला पिछले काफी समय से चलता आ रहा है.

ये भी पढ़ें- राजनीतिक उलझनों के बीच हुई Sachin-Sarah की शादी, परिवार वालों को नहीं थी मंजूरी!

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें. आप हमें FACEBOOK,और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं.

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.