क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बैंक ने दी बड़ी खुशखबरी, अब बैंक नहीं थोप पायेगा ये

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Credit Card New Rule:अगर आप भी क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहें हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल क्रेडिट कार्ड होल्डर को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ख़ास तोहफा दिया है. रिज़र्व बैंक ने आप धारकों को ये छूट देदी है की वो कार्ड का अपना नेटवर्क खुद ही चुन सकते हैं. सेंट्रल बैंक ने बीते सप्ताह इसको लेकर जानकारी दी थी, वहीं अब रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. वहीँ इससे क्रेडिट कार्ड धारकों को काफी फायदा होने वाला है.

क्या नियम हुए लागु

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ये निर्देश पेमेंट एंड सेटेलमेंट एक्ट 2007 के तहत दिया है. रिज़र्व बैंक का कहना है की कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर को अपने मर्ज़ी से क्रेडिट कार्ड नेटवर्क नहीं थोप सकता है. आरबीआई के मुताबिक इससे कार्ड धारकों के साथ साथ घरेलु कार्ड नेटवर्क रूपए को भी खास फायदा होगा. दरअसल अब तक ये होता था की इशू करने वाले की ओर से कार्ड प्रोवाइड किया जाता था. वहीँ इस दौरान ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चूसे करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता था. वहीं अब धारकों को कार्ड नेटववर्क चूसे करने का ऑप्शन दिया जायेगा.

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बैंक ने क्या कहा

रिज़र्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि “चाहे बैंक का मामला हो या नॉन-बैंक इंस्टीट्यूशन का, कस्टमर के कार्ड नेटवर्क के बारे में निर्णय कस्टमर का नहीं होता है, बल्कि इश्यूअर और कार्ड नेटवर्क के समझौते से तय होता है. इस कारण रिजर्व बैंक ने कार्ड इश्यूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच किसी तरह के समझौते पर रोक लगा दी है.” आगे कहा गया है कि “कार्ड जारी करने वाले कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे, जिससे ग्राहकों के द्वारा अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवा लेने की राह में कोई रुकावट पैदा हो.”

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