ED की याचिका पर कोर्ट का फैसला, CM Kejriwal को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश

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Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय के पांच समन के बावजूद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया. ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?

बता दें कि आप संयोजक अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईडी की तरफ से भेजे गए समन को गैर कानूनी अब तक बता रहे हैं. ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब ये आदेश जारी किया गया है. वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का वो अध्ययन कर रहे हैं. कानून के अनुसार, आगे के कदम उठाए जाएंगे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट को ये बताएंगे कि ईडी के सभी समन कैसे गैरकानूनी थे.

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सीएम केजरीवाल को कब-कब भेजा गया समन

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पहला समन भेजा गया था. दूसरा समन आप संयोजक को 21 दिसंबर को भेजा गया. तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया. इसके बाद 13 जनवरी को चौथा और 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किया था. परंतु आप संयोजक अरविंद केजरीवाल इन सभी समन को राजनीतिक बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया था.

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