कोर्ट ने Sanjay Singh की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ाई, नेता के वकील पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट
Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अभी भी राहत मिलते नजर नहीं आ रहा है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस (Delhi Liquor Case) में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दरअसल इससे पहले 5 दिन और 3 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
वहीं सुनवाई के दौरान संजय सिंह के शुगर पेशेंट होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक एप्लिकेशन फाइल की गई थी. बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान भी उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है. वहीं ईडी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली आबकारी नीति में कई अनियमितताएं पाई गईं है.
संजय सिंह ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
बता दें कि सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. संजय सिंह के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया गया है. इसीलिए इस मामले में संजय सिंह को अंतरिम जमानत दिया जाए.
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संजय सिंह पर क्या है आरोप?
गौरतलब है कि ईडी ने आप नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर 4 अक्टूबर को कई घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. वहीं कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान दावा किया था कि कुछ डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है.
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