Nuh में कांग्रेस विधायक Maman Khan की गिरफ्तारी, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप, धारा-144 लागू की गई

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Nuh Violence News: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नूंह जिले में 15 सितंबर को 10:00 बजे से 16 सितंबर को 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, सरकार ने पूरे जिले में CrPC की धारा-144 भी लगा दी है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर ही शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया है।  सरकार का यह आदेश 31 जुलाई को नूंह हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद आया। सरकार का यह आदेश 31 जुलाई को नूंह हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद आया है। हालांकि इस संबंध में एक सरकारी आदेश में खान की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

नूंह में शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी

“यह आदेश हरियाणा राज्य में जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव TV श्रीनिवास प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है. प्रसाद ने कहा, कि यह निर्णय तब लिया, जब नूंह के उपायुक्त ने गुरुवार को उन्हें पत्र लिखकर आशंका व्यक्त की कि जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है और शांति भंग हो सकती है।

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झूठी अफवाहों से सावधान रहने की अपील

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहमति व्यक्त की कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं के माध्यम से सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता के बीच प्रसारित की जा सकती है।

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