31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम! निवेश प्रूफ, एडवांस टैक्स, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से बचा सकते हैं हजारों रुपये

निवेश प्रूफ, एडवांस टैक्स और PPF में निवेश कर टैक्स बचाएं, नहीं तो लग सकती है भारी पेनल्टी

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Income tax deadline: वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी तक ये जरूरी वित्तीय काम नहीं निपटाए तो 31 मार्च के बाद आपकी जेब पर भारी पेनल्टी का बोझ पड़ सकता है। जानिए क्या करना है और कैसे बचाएं अपनी मेहनत की कमाई।

Income tax deadline: समय निकल रहा है, सावधान हो जाइए

हर साल मार्च का महीना टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम परीक्षा की तरह होता है। यह वह समय होता है जब वित्तीय साल की अंतिम घड़ी में सही फैसले लेने वाले लोग हजारों रुपये बचा लेते हैं और लापरवाह लोग पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज के बोझ तले दब जाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त होने में अब महज कुछ दिन ही शेष हैं और 31 मार्च 2026 की आखिरी तारीख तेजी से करीब आ रही है। अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, निवेशक हैं या फिर एक आम करदाता हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

Income tax deadline: निवेश के दस्तावेज जमा करना भूले तो कटेगा ज्यादा TDS

अगर आप किसी कंपनी या संस्थान में नौकरी करते हैं और आपने साल की शुरुआत में अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को बताया था कि आप फलां योजना में निवेश करेंगे और उसके आधार पर टैक्स में छूट मांगी थी, तो अब वक्त आ गया है कि आप उन निवेशों के प्रमाण पत्र यानी प्रूफ अपने नियोक्ता को जमा करें। यह काम 31 मार्च 2026 से पहले हर हाल में पूरा करना होगा। अगर आपने यह दस्तावेज समय पर नहीं दिए तो कंपनी को आपकी सैलरी से जरूरत से ज्यादा टीडीएस काटने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए अपने एचआर विभाग से बात करें और सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करें।

Income tax deadline: एडवांस टैक्स की डेडलाइन चूकना पड़ सकता है महंगा

एडवांस टैक्स उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी कुल टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक बनती है। ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम किश्त जमा करने की तारीख 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। अगर आपने यह किश्त अभी तक नहीं भरी है तो आपको तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि देर होने पर आयकर विभाग आप पर अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी लगा सकता है। खासतौर पर वे लोग जो फ्रीलांसर हैं, जिनकी किराये से आमदनी है, जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं या जिनका कारोबार है, उन्हें एडवांस टैक्स को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

Income tax deadline: PPF, SSY और NSC में निवेश से बचा सकते हैं टैक्स

अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर भरते हैं तो आपके पास अभी भी कुछ दिनों का समय है जब आप सही निवेश करके अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। इसमें सालाना डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में राहत पाई जा सकती है। इसी तरह बेटी के नाम पर खोली गई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में भी हर साल न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी भी उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है जो सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स बचत भी चाहते हैं।

Income tax deadline: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरकर पाएं टैक्स में राहत

एक ऐसा काम जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान और उस पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा उठाना। आयकर की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने पर आप 25 हजार रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर आप 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो यह सीमा बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने माता पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो उस पर भी अलग से टैक्स छूट मिलती है। यह आपको टैक्स में भी बचत कराएगी और परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

Income tax deadline: देर मत करिए, अभी उठाइए कदम

वित्तीय मामलों में टालमटोल की आदत अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा टैक्स भरते हैं या पेनल्टी झेलते हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। 31 मार्च 2026 की तारीख बस कुछ ही दिन दूर है और यह समय बहुत तेजी से बीत जाएगा। इसलिए आज ही अपने निवेश के दस्तावेज निकालें, एडवांस टैक्स की स्थिति जांचें, पीपीएफ और सुकन्या खातों में न्यूनतम राशि जमा करें और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का हिसाब लगाएं। थोड़ी सी सतर्कता और समझदारी आपको हजारों रुपये की बचत करा सकती है।

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