CM Nitish Kumar की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में दायर हुआ परिवाद, इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

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Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश अपने महिला शिक्षा वाले बयान को लेकर चर्चा में बने हुए है. अब मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. बता दें कि सदन में दिए गए बयान को लेकर मुजफ्फरपुर की कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद(किसी न्यायिक कार्यवाही का प्रथम चरण) दायर हुआ है. अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने यह परिवाद दायर कराया है. मामले में CJM कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया और सुनवाई की तारीख 25 नवंबर दी है.

CJM कोर्ट में नीतीश के खिलाफ परिवाद दायर

अनिल ने परिवादी दायर किया

बता दें कि मामले में परिवादी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कल जिस प्रकार से बयान दिया गया था. यह गैर जिम्मेदाराना बयान है और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए दिया गया है. अनिल कुमार ने कहा कि नीतीश के बयान से महिलाओं और लड़कियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा हैं. दरअसल, मंगलवार(7 नवंबर) को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने महिला शिक्षा पर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद से ही देशभर में नीतीश कुमार के बयान की चर्चा होने लगी.

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मुख्यमंत्री मे मांगा माफी

कल विधानसभा में महिला शिक्षा पर दिए बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है. उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा है कि मैं माफी मांगता हूं. सीएम ने कहा कि मैंने यह बयान किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया था. मेरा उद्देश्य शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था. बता दें कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवादी के द्वारा आईपीसी की धारा 354(D), 504, 505, 509 और आईटी एक्ट 67 के अंतर्गत मामला दर्ज कराई गई है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है, अब सुनवाई की तारीख का इन्तजार है.

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