दिल्ली सेवा बिल संसद में पास होने के बाद अब, ये शक्तियां होंगी सीएम केजरीवाल के पास
Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा बिल लोकसभा व राज्यसभा में पास हो चुका है। विशेषज्ञों की मानें तो, अब दिल्ली के सभी आधिकारिक कार्यों में दिल्ली के उपराज्यपाल ही सर्वेसर्वा होंगे। यानि कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां और भी कम हो जाएंगी। काफी दिनों तक चली सियासी गहमागहमी के बाद संसद में पास हुए इस बिल का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ है. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर तमाम अधिकार उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे। जिसके बाद केजरीवाल की पावर काफी कम हो जाएगी।
एलजी होंगे दिल्ली के सर्वेसर्वा
नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे. यह अथॉरिटी एलजी को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के लिए मंजूरी के लिए फाईल को उपराज्यपाल को भेजेगी। इसके अलावा अनुशासनात्मक मामलों व बर्खास्तगी के मामले भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू हो पाएंगे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली की विधानसभा सत्र बुलाने, स्थगित करने व भंग करने का अधिकार भी होगा।
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केजरीवाल की शक्तियां हो जाएंगी कम
राजनीति के जानकारों की मानें, तो इस बिल के कानून बन जाने के बाद से उपराज्यपाल सुप्रीम हो जाएंगे। जिसके बाद से अधिकारी मंत्री व मुख्यमंत्री की बजाय एलजी की बात को ज्यादा तवज्जो देंगे. दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रहे ओमेश सहगल बताते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जो शक्तियां थी। वे अब कम हो जाएंगी. साथ ही किसी भी मामले पर अंतिम निर्णायक फैसले को लेने के लिए मुख्यमंत्री से अधिक शक्ति उपराज्यपाल के पास होंगी।
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