Andhra Pradesh के पूर्व मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 371 करोड़ के गबन में है आरोपी
Chandrababu Naidu: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने कौशल विकास निगम में कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ आज 3 अक्टूबर याचिका पर सुनवाई करेगी। नायडू को कथित घोटाला मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर को खत्म होगी।
371 करोड़ के मामले में गिरफ्तार
इससे पहले 27 सितंबर को शीर्ष अदालत ने कहा, ट्रायल कोर्ट को नायडू की पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से नहीं रोकेगी. क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा, 371 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में एफआईआर को रद्द करने के लिए एक नई पीठ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, कि नायडू की याचिका पर नई बेंच सुनवाई करेगी. लंबी छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट अदालत 3 अक्टूबर को फिर से आधिकारिक कामकाज के लिए शुरू हो चुकी है।
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कौशल विकास निगम में छोटाले का आरोप
73 वर्षीय पूर्व सीएम को 2015 में कौशल विकास निगम से कथित तौर पर सरकारी फंड की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित घोटाले से राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नायडू “धोखाधड़ी, जालसाजी में शामिल होने के अलावा, सरकारी धन का अपने उपयोग के लिए धोखाधड़ी या दुरुपयोग करने, संपत्ति का निपटान करने की एक आपराधिक साजिश में शामिल थे।”
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