मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में होगी CBI जांच, कोर्ट ने कहा, हिंसा बर्दाश्त नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि 4 मई को 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया, लेकिन मामले से संबंधित पहली FIR 18 मई को दर्ज हुई। आखिर 14 दिन तक पुलिस और स्थानीय प्रशासन चुप क्यों बैठा रहा। कुछ भी क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया, कि पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है, हमने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दील है। सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे. साथ ही मुकदमा भी राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए।

मुद्दे को गंभीरता से ले सरकार

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कल यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई जारी रहेगी. CJI DY. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मैतेई समुदाय की तरफ से दलील देने वाले वकील को आश्वस्त किया, कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से की जाएगी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा, कि हम हिंसा किसी समुदाय के खिलाफ हो। संविधान में सभी को समानाधिकार प्राप्त है, अत हम मामले की गंभीरता से जांच करवाएंगे।

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अब तक 6000 FIR हुई दर्ज

कोर्ट ने मणिपुर सरकार से पूछा, कि अब तक जो 6000 FIR दर्ज की गई हैं? उनका वर्गीकरण क्या है? कितने FIR महिलाओं से हुए अपराध से संबंधित हैं? कितने जीरो FIR हैं? हर मामले की कितनी जांच हुई? तथा अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

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सुप्रीम कोर्ट गठित कर सकता है, हाई पॉवर कमेटी

सुप्रीम कोर्ट आगामी दिनों में मामले की जांच के लिए एक हाई पॉवर कमेटी का गठन कर सकता है। पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनने के लिए रिटायर्ड महिला जजों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी। इसके साथ-साथ लगभग 80 दिनों से हो रही हिंसा की जांच के लिए डीजीपी रैंक के पूर्व अधिकारियों की कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई जाएगी।

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