1984 सिख दंगो के आरोपी Jagdish Tytler खिलाफ CBI का Charge Sheet, दंगो के समय भीड़ को उकसाने का दावा

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1984 Sikh Riot Case: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए 1984 के सिख दंगे हर किसी को याद हैं. सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में टाइटलर पर दंगे का नेतृत्व करने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया है और आरोप लगाए हैं.

चार्जशीट में टाइटलर पर आरोप

सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि टाइटलर ने दंगाइयों को उकसाते हुए भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ हत्या, दंगे के आरोप में मामला दर्ज किया है। जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों और भीड़ से सिखों पर अधिक से अधिक हमले के लिए कहा था।

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टाइटलर ने भीड़ को उकसाया

एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर चार्जशीट में कहा गया है कि टाइटलर ने अपनी सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आकर भीड़ को उकसाना शुरू किया था। उस दिन हुए दंगे में एक दुकान जलाई गई थी जिसमें कई सिखों की मौत हो गई थी।

एक और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, टाइटलर ने दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास भी भीड़ को उकसाया था। टाइटलर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुरुद्वारे के सामने मौजूद थे। सीबीआई ने यह दावा किया है कि इसका प्रमाण रिकॉर्डों में मौजूद है।
दरअसल कांग्रेस नेता को दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। इस बीच सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।

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