गाड़ियों पर लग रहे जाति-धर्म के स्टीकर, जानिए क्या कहता है कानून, और क्या है जुर्माने का प्रावधान

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Stickers on vehicle Rules: भारत में वाहनों पर जाति और धर्म-विशेष शब्द या स्टिकर लगाना बहुत आम चीज हैं। हालाँकि, ये मोटर वाहन (MV) अधिनियम की धारा 179 (1) के तहत यह निषिद्ध है, लेकिन फिर भी लोग अपने वाहनों पर कई जाति-धर्म पर आधारित स्टीकर लगाकर चलते है। लेकिन जो लोग अपने वाहनों पर ऐसे नाम या लोगो (Logo) लगाते हैं, कानून के नियमों व दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हैं. या ऐसा भी हो सकता है कि कठोर कानून मानदंडों के बारे में नहीं जानते हैं।

यातायात और अधिनियम का उल्लंघन

जाति-धर्म से संबंधित स्टीकर लगाना कानून के नियमों का उल्लंघन करना माना जाता है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि यूपी पुलिस में  उपायुक्त के पद पर कार्यरत अनिल कुमार यादव कहते हैं। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, वाहनों पर धर्म और जाति सूचक शब्द या स्टिकर लगाना यातायात नियमों का उल्लंघन है. और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेशभर में इस प्रकार के वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। आरटीओ या नागरिक अधिकारियों से ब्रांडिंग लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने के बाद कोई भी विज्ञापन या अभियान लोगो या किसी विशेष उद्देश्य का उपयोग कर सकता है।

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क्या कहता है मोटरवाहन अधिनियम/कानून

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1) में धारा 179 (1) के अनुसार, जो कोई जानबूझकर इस अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश देने के लिए सशक्त किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा कानूनी उल्लंघन किया जाता है। यदि अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति को कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह जुर्माने से दंड दिया जा सकता है। जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है। धारा 179(1) एक अवशिष्ट दंड खंड है जिसका अर्थ है कि यह खंड गलती करने वाले पक्ष पर अधिनियम या नियम, विनियमन, या इससे संबंधित अधिसूचना के संबंध में किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का दायित्व डालता है।

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