love marriage करने वाले लड़के पर दर्ज हुआ केस, फिर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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Court on love marriage: समाज में आज भी लव मैरिज को लेकर विरोध समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग हैं तो लव मैरिज के खिलाफ ही रहते हैं। जिसके कारण प्रेमी प्रेमिका को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वे आत्महत्या भी कर लेते हैं या भागकर शादी करते हैं। प्रेम विवाह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने प्रेम विवाह के खिलाफ जाने वालों पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि मामला यह था कि लड़की के घरवालों ने प्रेम विवाह करने को लेकर लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

विवाह मर्जी से करने के लिए है स्वतंत्रा-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने इसे समाज का काला चेहरा बताया है। कोर्ट का कहना है कि अगर लव मैरिज करके पति-पत्नी खुश हैं तो उसमें बाधा नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी प्रेम विवाह आखिर स्वीकार क्यों नहीं है। कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वालों के रास्ते में दिक्कतें पैदा करने वालों के आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बालिग युवक को वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वे अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने लड़की के घरवालों द्वारा लड़के पर केस दर्ज कराए जाने पर चिंता जाहिर की।

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जानिए पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला यूपी बनाम सागर सविता मामले में सुनवाई करते समय सुनाया। जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमें गहरी पीड़ा हुई। समाज का खौफ इस कदर व्याप्त है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम ऐसे मामले के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। इस तरह के केस चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह के सामाजिक खतरे की जड़ें गहरी हैं जो बहुत अफसोस की बात है। जालौन के नदीगांव थाने में दर्ज इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लड़की के माता पिता ने लड़के के खिलाफ IPC की धारा 363, यानी अपहरण, 366 यानी किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करने और 7/8 POCSO Act में FIR लिखवाई थी। इस केस को खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा था।

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