यूपी में मुस्लिम स्कूली छात्र की पिटाई का मामला पहुंचा Supreme Court, महात्मा गांधी के पोते ने की कार्रवाई की मांग

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Up News: उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ बुधवार 6 सितंबर 2022 को इस मामले की सुनवाई करेगी. वहीं, महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी (Tushar Gandhi) ने कोर्ट से अपील करते हुए शिक्षिका के खिलाफ उचित एक्शन लिए जाने की मांग की है. बीते दिनों उत्तरप्रदेश मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया था. बच्चे के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा, कि अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण टीचर ने बच्चे की पिटाई उसके सहपाठियों से करवाई. वहीं, शिक्षिका तृप्ती त्यागी अपने बचाव में कहा “बच्चे के माता-पिता ने होमवर्क नहीं करने के कारण बच्चों को टाइट रखने को कहा था, क्योंकि वह दिव्यांग है। इसलिए उन्होंने बच्चों की पिटाई उसके साथ के बच्चों से कराई”.

शिक्षा विभाग ने दिया स्कूल बंद करने का आदेश

जिला शिक्षा विभाग ने इस स्कूल को बंद करने के आदेश दिया हैं. मुजफ्फरनगर जिला शिक्षा विभाग की मुताबिक 2019 में 3 साल के लिए इस स्कूल की मान्यता ली गई थी जो की 2019 में खत्म हो गई. यह स्कूल बिना मान्यता के चलाया जा रहा है इसलिए इसको बंद करने के आदेश दिए गए हैं जो बच्चे यहां पढ़ते थे उनको भी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है”

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यूपी पुलिस दर्ज  कर चुकी है FIR

मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में सियासत शुरू हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कि खुब्बापुर गांव की शिक्षिका ने एक छात्र की होमवर्क न करने पर उसके कक्षा की उन छात्रों से पिटवाने के कारण शिक्षिका के खिलाफ के एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने कहा, यह प्राथमिकी पीड़ित लड़के के पिता की तहरीर पर लिया गया है.

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