फ्लाइट टिकट कैंसिल करें बिना पैसे गंवाए! DGCA का नया नियम जानें

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DGCA new rule: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है और किसी कारण से उसे 48 घंटे के भीतर रद्द करना पड़े, तो आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं कटेगा। इसके अलावा टिकट में नाम की गलती को भी अब मुफ्त में सुधारा जा सकेगा।

DGCA new rule: DGCA का यह फैसला क्यों आया

देशभर से लाखों यात्री हर साल हवाई सफर करते हैं और उनमें से हजारों को टिकट कैंसिलेशन या रिफंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

  • शिकायतों का संज्ञान: एयरलाइंस की ओर से मनमाने चार्ज काटे जाते थे और रिफंड मिलने में महीनों लग जाते थे। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए DGCA ने यह नया फैसला लिया है।

  • पृष्ठभूमि: दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में आई तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं के बाद यात्रियों की शिकायतों की संख्या काफी बढ़ गई थी। DGCA ने उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पूरे टिकट रिफंड सिस्टम की समीक्षा की और अब नए संशोधित नियम लागू किए हैं।

DGCA new rule: 48 घंटे में कैंसिल करें, पैसा वापस पाएं

नए नियमों के मुताबिक टिकट कैंसिलेशन अब और भी आसान और सस्ता हो गया है:

  • शून्य शुल्क: यदि किसी यात्री ने फ्लाइट टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक की है, तो बुकिंग के बाद के पहले 48 घंटों के भीतर उसे रद्द करने पर कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा।

  • पूरा रिफंड: पूरा पैसा यात्री को वापस मिलेगा। यह नियम खासतौर पर उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद है जो जल्दबाजी में या गलती से टिकट बुक कर देते हैं और फिर बदलाव करना चाहते हैं।

DGCA new rule: नाम में गलती सुधारें बिल्कुल मुफ्त में

DGCA के नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है:

  • 24 घंटे की मोहलत: यदि टिकट बुक करते समय यात्री के नाम में कोई गलती हो जाती है, तो उसे 24 घंटे के भीतर सुधारने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

  • बचत: पहले नाम में मामूली टाइपिंग की गलती सुधारने के लिए भी एयरलाइंस सैकड़ों रुपये वसूल करती थीं। अब यह समस्या खत्म हो जाएगी।

DGCA new rule: ट्रैवल एजेंट से बुक किया तो क्या होगा

बहुत से यात्री फ्लाइट टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुक कराते हैं। ऐसे मामलों में भी नियम स्पष्ट हैं:

  • एयरलाइन की जिम्मेदारी: अगर टिकट किसी थर्ड पार्टी एजेंट या ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी।

  • डायरेक्ट पेमेंट: यात्री को एजेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एयरलाइन सीधे यात्री के खाते में रिफंड करेगी।

DGCA new rule: 14 कार्यदिवसों में मिलेगा रिफंड

DGCA ने एयरलाइंस को रिफंड की समयसीमा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं:

  • डेडलाइन: सभी प्रकार के रिफंड को 14 वर्किंग डे यानी 14 कार्यदिवसों के भीतर यात्री के खाते में वापस कर दिया जाए।

  • पारदर्शिता: इससे पहले रिफंड मिलने में 30 से 45 दिन या उससे भी ज्यादा समय लग जाता था। अब यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।

DGCA new rule: मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी विशेष सुविधा

नए नियमों में मेडिकल इमरजेंसी को भी विशेष श्रेणी में रखा गया है:

  • विशेष प्रावधान: यदि कोई यात्री अचानक बीमार पड़ जाता है या किसी पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी उड़ान पकड़ने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे रिफंड पाने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी।

  • दस्तावेज: उचित दस्तावेज देने पर यात्री को पूरी तरह रिफंड का अधिकार होगा।

DGCA new rule: यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

DGCA के इन नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को होगा:

  • अब उन्हें टिकट कैंसिल कराने के लिए घंटों कस्टमर केयर पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

  • नाम सुधारने के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे।

  • रिफंड के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना होगा।

DGCA new rule: अब कहां करें शिकायत

अगर कोई एयरलाइन इन नए नियमों का पालन नहीं करती तो यात्री निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  1. DGCA पोर्टल: यात्री सीधे DGCA के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  2. सख्त कार्रवाई: नियम तोड़ने वाली एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों के लिए सलाह: यात्रियों को अपने अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए और किसी भी तरह की अनुचित कटौती होने पर तुरंत शिकायत करनी चाहिए।

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