भारत सरकार ने देश में लागू किया CAA, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
CAA Rules in India: भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है. इसको लेकर सरकार ने सोमवार (11 मार्च) को अधिसूचना जारी की. बता दें कि दिसंबर 2019 में सीएए को संसद ने मंजूरी दी थी. जिसके चार साल बाद सीएए को लागू किया गया है. इस नियम जारी होने के बाद अब बगैर दस्तावेज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों को भारत की नागरिकता मिलेगी.
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
बता दें कि नागरिकता संसोधन अधिनियम को लेकर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे. जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है. यह दिसंबर 2019 में संसद से पारित हो गया था. इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी.
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Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
छह राज्यों के विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव
गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है. प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा. बता दें कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 के विरोध में छह राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है. इन राज्यों में केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तेलंगाना प्रमुख रूप से शामिल हैं.
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