Brij Bhushan Singh की बढ़ी मुश्किलें, महिला पहलवान यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने किया दोषी करार
Brij Bhusan Sharan Singh: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यौन शोषण मामसे में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट ने बृजभूषण को पेशी के दौरान पेश होने से छूट दी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी. दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा, कि जब भी बृजभूषण शरण को मौका मिलता था। वह महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा, कि सवाल यह नहीं है, कि पीडित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सवाल यह है, कि पीडितों द्वारा जो साक्ष्य पेश किए गए है। वे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है।
कमरे में बुलाकर करते थे छेड़खानी
दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के ऑफिस में हुई घटना का ज़िक्र किया। जिसमें कहा, कि इन शिकायतों का आधार दिल्ली क्षेत्र में ही आता है। वहीं, एक महिला पहलवान ने कहा, कि तजाकिस्तान में हुए एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने खिलाड़ियों को कमरे में बुलाया, और जबरदस्ती सीने से लगा दिया। जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया। तो बृजभूषण ने कहा, कि पिता की तरह उन्होंने सीने से लगाया था, इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं.
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कानून में तीन साल की सजा का प्रावधान
दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कोर्ट में कहा, कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354-A के अधीन आपराधिक घटना होती है, तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ का प्रावधान कानून में किया गया है. दिल्ली पुलिस ने गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा, कि इस मामले में भी कई FIR अलग अलग दर्ज थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक ही जगह को चिन्हित किया था।
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