शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस की बड़ी जीत! उदय भानु चिब को मिली जमानत, पुलिस को झटका

पटियाला हाउस कोर्ट ने AI समिट प्रदर्शन केस में उदय भानु चिब को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी, पुलिस की 7 दिन रिमांड खारिज

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Shirtless protest case: एआई समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में कांग्रेस को शुक्रवार की देर रात बड़ी राहत मिली। पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह जमानत 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मंजूर की। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात उनकी रिमांड 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी और चिब को राहत दे दी। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है जबकि भाजपा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरना जारी रखा है।

Shirtless protest case: क्या था पूरा मामला

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ युवा कांग्रेस नेताओं ने शर्टलेस होकर विरोध जताया था। इस हंगामे के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के बाद यह मामला देखते ही देखते राजनीतिक रंग ले बैठा। एक तरफ भाजपा ने इस प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने युवा नेता की गिरफ्तारी को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

Shirtless protest case: कोर्ट ने क्यों दी जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पुलिस रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त और ठोस कारण नहीं बता सकी। इसी आधार पर कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने की मांग खारिज कर दी और उदय भानु चिब को राहत दे दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उदय भानु चिब को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। इसके अलावा उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कोर्ट के सामने सरेंडर करने होंगे। ये शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई हैं कि वे जांच में सहयोग करें और देश से बाहर न जाएं।

Shirtless protest case: पुलिस की रिमांड मांग हुई खारिज

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन के लिए बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी। इसके साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए भी अलग अलग अर्जियां दी गई थीं। पुलिस का तर्क था कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और रिमांड जरूरी है। लेकिन कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने माना कि क्राइम ब्रांच ने रिमांड बढ़ाने की जरूरत को पर्याप्त तर्कों से साबित नहीं किया। यह पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वे मामले की जांच में और समय चाहती थी।

Shirtless protest case: कांग्रेस ने बताया था असंवैधानिक

उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि दिल्ली पुलिस ने आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी पूरी तरह असंवैधानिक है। कांग्रेस का कहना था कि देश के संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है और पार्टी इस तरह के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। अब जब कोर्ट ने जमानत दे दी है तो कांग्रेस ने इसे अपनी नैतिक जीत के रूप में पेश किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सच्चाई और कानून की जीत हुई है।

Shirtless protest case: भाजपा ने किया था पलटवार

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। भाजपा नेताओं का कहना था कि एआई समिट जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में इस तरह का हंगामा करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक स्टंट का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद भी भाजपा के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पार्टी का कहना है कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया। मामला अभी अदालत में है और सच्चाई समय के साथ सामने आएगी।

Shirtless protest case: उदय भानु चिब कौन हैं

उदय भानु चिब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरों में से एक माने जाते हैं। पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक आक्रामक और मुखर नेता के रूप में है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। एआई समिट के दौरान हुए इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करना उनके राजनीतिक करियर का एक विवादास्पद पड़ाव बन गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे और उनकी रिहाई की मांग की थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

Shirtless protest case: आगे क्या होगा

जमानत मिलने के बाद भी यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अदालत में सुनवाई जारी रहेगी और पुलिस जांच भी चलती रहेगी। उदय भानु चिब पर जो शर्तें लगाई गई हैं उनका पालन करना जरूरी होगा। पासपोर्ट जमा कराने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सरेंडर करने की शर्त यह बताती है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रही है। दूसरी तरफ मामले के अन्य आरोपियों का क्या होगा यह भी अभी तय नहीं है। पुलिस ने उनकी रिमांड के लिए भी अलग अलग अर्जियां दी थीं जिन पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। यह मामला आने वाले दिनों में भी राजनीतिक रूप से गर्म रहने वाला है और दोनों पक्ष इसे अपने अपने नजरिए से जनता के सामने रखते रहेंगे।

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