Toshakhana Corruption Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई आज (29 अगस्त) हाई कोर्ट में हुई, जहां कोर्ट ने इमरान के पक्ष में फैसला सुनाया.
इस्लामाबाद HC ने रिहाई का आदेश दिया
सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फिलहाल जेल जाने की जरूरत नहीं है. उन पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण लोगों को दिये गये विशेष उपहारों में हेराफेरी करने का आरोप था.
कोर्ट ने कहा कि इमरान को तब तक रिहा किया जा सकता है जब तक सरकार यह पता नहीं लगा लेती कि उन्होंने वास्तव में कुछ बुरा किया है या नहीं. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि वे अब इस मामले पर मंगलवार (30 अगस्त) सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएंगे.
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इमरान के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
इस मामले पर पिछले 22 अगस्त से सुनवाई चल रही है. आज हाई कोर्ट ने इस पर फिर सुनवाई की. हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत में नहीं आ सके, इसलिए मामले को शुक्रवार (30 अगस्त) तक के लिए टाल दिया गया.
इस बीच खान के वकील लतीफ खोसा ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इमरान खान को दी गई सजा कई मायनों में गलत है. ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया. उन्होंने कोर्ट से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोर्ट से और वक्त मांगा.
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