Angallu मामले में Chandrababu Naidu को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी. आंध्र प्रदेश पुलिस ने अंगल्लू मामले में चंद्रबाबू और कई अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसमें इन लोगों पर सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय नेताओं पर हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. वहीं इस मामले में नायडू के ऊपर हत्या के प्रयास समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चल रहे हैं कई मामलें

दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कई मामले दर्ज किए गए हैं. जिसका नायडू सामना भी कर रहे हैं. वहीं टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. बात दें कि इस समय चंद्रबाबू नायडू करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में राजमुंदरी जेल में बंद हैं. वहीं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में नायडू को अग्रिम जमानत दे दी थी. साथ ही अदालत ने हिदायत दी की इस मामले में 16 अक्टूबर तक नायडू को गिरफ्तारी नहीं होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमानत का आदेश

बता दें कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एपी फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उसपर आज सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आश्वासन दिया कि अगले बुधवार तक फाइबरनेट घोटाला मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ नायडू की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय की.

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