महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में Brij Bhushan Singh को बड़ी राहत, शर्तों के तहत मिली जमानत

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Brij Bhushan Singh: यौन शोषण मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृज भूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. कोर्ट ने बृजभूषण के साथ-साथ उनके सहयोगी और विनोद सिंह तोमर को भी नियमित जमानत दे दी है. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आज (20 जुलाई) बृज भूषण सिंह फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। जहां मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें यह फैसला सुनाया.

इन शर्तों के साथ दी जमानत

गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को शर्तों के तहत जमानत दी है. कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद सिंह तोमर को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ”आप दोनों को जमानत दी जाती है, लेकिन इस दौरान आप दोनों में से कोई भी किसी गवाह से नहीं मिलेगा और न ही उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई पेशकश करेगा.” कोर्ट ने आगे कहा, ”जमानत की अवधि के दौरान आप दोनों देश छोड़कर नहीं जा सकते थे. ऐसा करने पर दोनों के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है.

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18 जुलाई को मिली अंतरिम जमानत

बता दें कि इससे पहले मामले की सुनवाई 18 जुलाई को हुई थी. तब कोर्ट ने बृजभूषण को अंतरिम जमानत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की थी. आज सुबह बृजभूषण सिंह मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे और काफी देर वहां रुकने के बाद संसद के लिए रवाना हुए.  जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 बजे तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा था.

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