चेक रिपब्लिक की अदालत का बड़ा फैसला, अमेरिका प्रत्यर्पण होगा खालिस्तानी समर्थक की हत्या का साजिशकर्ता

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Nikhil Gupta Extradition: चेक रिपब्लिक की एक अदालत ने हाल ही एक बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल चेक रिपब्लिक की एक अपीलीय अदालत ने भारतीय नागरिक के अमेरिका प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. दरअसल भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के अमेरिका में हत्या की असफल साजिश में शामिल होने का आरोप है. चेक रिपब्लिक की अपीली अदालत ने फैसला सुनाते हुए मंजूरी दे दी.

अमेरिका की गुजारिश पे हुई गिरफ्तारी

वहीं चेक रिपब्लिक के न्याय मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला वहां के कानून मंत्री पावेल ब्लेजेक के पास है. कानून मंत्री ही इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे. बता दें 52 वर्षीय निखिल गुप्ता को 30 जून को गिरफ्तार किया गया था. निखिल की गिरफ्तारी अमेरिका के गुजारिश पे हुई थी. भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भाड़े पर हत्या कराने का आरोप लगाया है. वहीं इस मामले में अधिकतम 10 साफ की सज़ा हो सकती है.

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मामले में अब तक क्या हुआ?

वहीं चेक रिपब्लिक की समाचार चैनल सेजनाम जपरावी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि निखिल गुप्ता के वकील ने अदालत में कहा है कि निखिल की गिरफ्तारी गलत पहचान के कारण हुई है, साथ ही वकील ने ये भी कहा कि निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है. दिसंबर के महीने में निचली अदालत ने फैसला सुनाया था, जिसे निखिल ने अपील किया लेकिन इसके बावजूद प्राग हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है.

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