Manish Sisodia Bail: दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, खराब बर्ताव के चलते रद्द हुई जमानत

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Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शराब घोटाला मामले में पुलिस की गिरफ्त में चल रहे सिसोदिया की कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व उप-मुख्यमंत्री पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में उनके व्यवहार को भी ठीक नहीं ठहराया है. बता दें, इससे पहले विशेष अदालत में अर्जी खारिज होने पर मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका डाली थी जो अब खारिज हो गई है.

CBI ने योजनाबद्ध घोटाला का आरोप लगाया

मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने कहा कि यह घोटाला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है. इसके अलावा जांच एजेंसी ने आरोप लगाते हुआ कहा है कि थोक विक्रेताओं को इतना मुनाफा क्यों दे रही है सरकार? ताकि इसके बदले उन्हें रिश्वत मिल सके. ब्याज दरों में वृद्धि का कारण फाइल में शामिल होना चाहिए जो कि नहीं है.

जिस पर जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली स्थिति में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. इसलिए उनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है.

AAP खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा  

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे.

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