Bharatiya Nyaya Sanhita: तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानिए क्या हैं ये नए कानून 

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Bharatiya Nyaya Sanhita: तीन आपराधिक क़ानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता एक जुलाई यानी सोमवार से देश में हो लागू हो गए हैं। इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित किया गया था, इस विधेयक को दोनों सदनों से पास करते समय सिर्फ पांच घंटे की बहस की गई थी और ये वही समय था जब संसद से विपक्ष के 140 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए थे।

आज से लागू हुए ये नए कानून 

आज से यानी  1/ जुलाई/ 2024 से ये नए क़ानून देश में लागू हो गए हैं जबकि कई ग़ैर-बीजेपी शासित राज्यों ने इस क़ानून का विरोध किया है। रविवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारें भारतीय सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र हैं।

सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं।

नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल गया है जैसे- शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल नस्ल, जाति- समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा, छिनैती के लिए तीन साल तक की जेल।

एक जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज़्यादा ज़िला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को ये नई व्यवस्था अपनानी है अब से संज्ञेय अपराधों को सीआरपीसी की धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा।

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