सपा नेता Azam Khan का पूरा परिवार जाएगा जेल, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Azam Khan: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर (MP-MLA) कोर्ट ने 7-7 साल की सजा का फैसला सुनाया है. परिवार के तीनों लोग कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे. मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा हुआ है.

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में आजम खान परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा, कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है. रामपुर के गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया गया था. इस मामले आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों को आरोपी बनाया गया था.

अब्दुल्ला आजम के दो प्रमाण-पत्र

कोर्ट ने इस मामले में बताया, कि अब्दुल्ला आजम पर आरोप है, कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र मिले है. जिनमें से एक जन्म प्रमाण-पत्र वर्ष 2015 के जनवरी माह में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है. जबकि दूसरा प्रमाण-पत्र रामपुर नगर पालिका से 28 जून 2012 को बनवाया गया था. जिसका प्रयोग अब्दुल्ला आजम खान द्वारा समय-समय पर सुविधानुसार किया गया था.

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फर्जी पासपोर्ट का भी मामला

इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने का भी आरोप है. और बतया गया है, कि अब्दुल्ला आजम खान ने विभिन्न विदेशी दौरों में अलग-अलग पासपोर्ट का इस्तेमाल किया है. जिनका उद्देश्य सरकारी कार्यों को गैर-आधिकारिक तरीके से पेश करन था.

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