Assam Govt. ने लागू किया 58 साल पुराना नियम, दूसरी शादी की तो धोना पड़ेगा नौकरी से हाथ

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Assam Marriage Rule: हिमंत बिस्वा सरमा की नेतृत्व वाली असम सरकार ने अपने 58 साल पहले के कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इस कानून में सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक लगा दी है. असम सरकार के द्वारा गुरुवार (26 अक्टूबर) को तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस कानून को पालन नहीं करने पर सख्त चेतावनी दी गई. जिसमें कहा गया कि इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न केवल अनुशासनात्मक बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी होगी. दरअसल इस नियम को वर्ष 1965 में बनाया गया था.

सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी

बता दें कि राज्य कार्मिक विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि पति या पत्नी के जीवित रहते सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे.  माना जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के निर्देश पर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

Assam Govt employees will need govt's prior permission for second marriage

वहीं जो सरकारी कर्मचारी इस नियम को नहीं मानेंगे उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है. असम सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम, 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार ये आदेश जारी किए गए हैं.

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क्यों हो रही है इस कानून पर चर्चा?

बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है. नियमों के उलंघन करने पर संबंधित कर्मचारी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है. वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग एक से अधिक शादियां कर सकते हैं. इसे कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाता है. परंतु असम में सरकार के इस नए आदेश के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को भी दूसरी शादी करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यह अधिसूचना सुर्खियों में है.

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