CM Kejriwal की पत्नी Sunita को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत के समन पर रोक

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Arvind Kejriwal Wife: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) को बड़ी राहत दी है. सुनीता केजरीवाल पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी को निचली अदालत से मिले समन पर सोमवार को रोक लगा दी है.

शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें आरोपों के संबंध में 18 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था. अदालत ने मामले को 1 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और आदेश दिया, “इस फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए इसके कार्यान्वयन पर रोक रहेगी.”

हरीश खुराना ने लगाए थे आरोप

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हरीश खुराना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद) की मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत थीं और वह दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी पंजीकृत थीं, जो आरपी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है.

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सुनीता के वकील की कोर्ट में दलील

सुनीता केजरीवाल के वकील ने सोमवार को इस पूरे मामले पर कोर्ट में दलील दी कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना कोई अपराध नहीं है और खुराना ने रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा है. 29 अगस्त को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने याचिकाकर्ता को 18 नवंबर को तलब किया था. इससे पहले निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी किया था.

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