Arvind Kejriwal News: दिल्ली में शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अधिकारी शनिवार को रॉउज एवन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे। इस दौरान सीबीआई ने आगे रिमांड नहीं मांगी, बल्कि सीबीआई ने कोर्ट के सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। दरअस, रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को सीएम केजरीवाल की 3 दिनों की रिमांड दी थी, जो आज समाप्त हो गई। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, हालांकि शनिवार होने के कारण सीएम केजरीवाल की पेशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हुई। इस दौरान सीएम केजरिवाल के वकील ने कहा कि हम न्यायिक हिरासत की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा है।
CBI ने नहीं बताया गिरफ्तारी का कारण
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह ऐसा केस है जिसमे अगस्त 2022 से जांच चल रही है ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले CBI ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे।
इस पर जज ने सवाल किया कि आप यह अर्जी क्यों दाखिल करना चाहते हैं अगर आपको जमानत चाहिए तो आप संबंधित कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी लगाएं। इस पर जज ने कहा कि कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।
जांच के बारे में आरोपी को नहीं बताया जा सकता
इस अवधि के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत का कर्तव्य है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने कौन से कदम उठाए हैं, लेकिन यह अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। इसी के साथ केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई को रिकॉर्ड में यह बताना चाहिए कि 1 जून के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कैसी सामग्री मिली थी। न्यायाधीश ने कहा कि जो भी मिला हो, उसे आरोपी व्यक्तियों को नहीं बताया जा सकता इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा सकती।
फिर सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है, तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन ना कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता।
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