Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर ईडी ने किया हाईकोर्ट का रुख, अवकाश पीठ करेगी सुनवाई

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को रखेंगे।

आबकारी नीति से जुड़े में मिली बेल 

कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 20 जून, 2024 को ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल दी थी। इस दौरान विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था, केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है।

गौरतलब है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दस मई को एक जून तक अंतरिम जमानत भी दी गई थी। केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बाद से वो जेल में हैं।

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