Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज फिर एक बार कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कोर्ट से ये परमिशन मांगी थी की उन्हे अपने डॉक्टर्स से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की इजाजत दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने इंसुलिन भी मुहैया कराए जाने की अपील की थी. लेकिन दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा की एआईआईएमएस का पैनल ये तय करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं. इसके साथ ही दिल्ली सीएम की सेहत के जांच के लिए एम्स के डॉक्टरों के नेतृत्व में एक पैनल भी गठित किया गया है. अब ये पैनल जांच के बाद ही बताएगा कि दिल्ली सीएम को इंसुलिन दिया जाना है या नही.
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क्या है मामला
बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. कई महीनों से अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को नजरंदाज कर रहे थे. जिसके बाद ईडी ने उन्हे गिरफ्तार किया था. वहीं 22 मार्च को उन्हे कोर्ट के सामने पेश किया गया जिसके बाद से अब तक वो ईडी की हिरासत में हैं. आम आदमी पार्टी लगातार ही अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी पर ये आरोप लगा रही है की ईडी उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है.
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