क्या गिरफ्तार हो सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, क्या कहता है भारत का संविधान?

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Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी एड ने गिरफ्तार कर लिया वहीं इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है आम आदमी पार्टी के नेता आदिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाते रहेंगे इसके साथ ही वह अपने पद से यानी कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे.

क्या गिरफ्तार हो सकता है मुख्यमंत्री?

नहीं सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या आखिर एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है भारतीय संविधान में क्या इसके लिए कोई अनुच्छेद मौजूद है या नहीं या फिर कौन-कौन से ऐसे शख्स हैं जिन्हें एक संवैधानिक पद पर होते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

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क्या कहता है कानून

वहीं अगर सबसे पहले हम बात करें कि क्या किसी शख्स को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है तो इसका जवाब है जी हां बिल्कुल किसी भी शख्स को किसी भी व्यक्ति को अगर वह किसी संवैधानिक पद पर है जैसे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पद पर है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है हालांकि संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है वह है भारत की राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर आर्टिकल 361 के मुताबिक अगर कोई भी शख्स भारत के राष्ट्रपति के पद पर या फिर किसी राज्य के गवर्नर के तौर पर नियुक्त है तो तो उसके खिलाफ किसी भी तरह का सिविल या फिर क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है.

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