Arvind Kejriwal: “आप अपनी दलीलें बहस के लिए बचा कर रखें”- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट फटकार

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नौ अप्रैल को वैध बता दिए जाने के बाद याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15/4/2024 सोमवार को सुनवाई की जिसमें अरविंद केजरीवाल को अभी रिहाई नहीं मिली है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को बीच में ही टोक कर कहना पड़ा कि अपनी दलीलें बहस के लिए बचाकर रखें।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टोका?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई की जा रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहाई की मांग की थी। हमें लोकसभा चुनाव में प्रचार भी करना है। इसलिए हमें रिहा कर दें। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी तक जितने भी आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। उनमें अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं भी नहीं है इस पर बीच में ही टोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलों कि सुनवाई कि बहस के लिए बचा कर रखें। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया इस पर सिंघवी ने कहा कि नोटिस के बाद मामले की सुनवाई जल्द ही कि जाए।

कब गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल

दरअसल बात ये है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वह अब तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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