दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे Anil Kapoor, अपने अधिकारों को लेकर दायर की याचिका, जानें पूरा मामला
Anil Kapoor Arrives At Delhi High Court: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. जिस पर फैसला न्यायालय ने अभिनेता के हक में सुनाया है. दरअसल अभिनेता दिल्ली उच्च न्यायालय में पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका को लेकर पहुंचे थे. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनिल कपूर के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इस अधिकार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी इंसान के नाम, आवाज, फोटो और संवाद का गलत या बिना बताए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
दरअसल अभिनेता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप पर उनके नाम, आवाज, साइन, फोटो या किसी भी तरह की दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने के खिलाफ उनके प्रचार/व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने की मांग की थी.
हाई कोर्ट का फैसला अनिल के पक्ष में आया
बता दें कि अभिनेता अनिल कपूर के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी इंसान के नाम, आवाज, फोटो या संवाद का अवैध इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है. कई मशहूर हस्तियों के समर्थन का अधिकार असल में आजीविका का एक मुख्य स्रोत हो सकता है और इसे अवैध बिजनेस की परमिशन देकर खत्म नहीं किया जा सकता है.
Actor Anil Kapoor moves a suit in Delhi High Court, seeking a permanent injunction restraining infringement of his Publicity/Personality rights against people at large and social media channels, websites, mobile apps for using his name, voice, signature, image or any other… pic.twitter.com/huB9kjMIU8
— ANI (@ANI) September 20, 2023
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अमिताभ भी न्यायालय जा चुके हैं
गौरतलब है कि अभिनेता अनिल कपूर से पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी पिछले वर्ष 2022 में इस अधिकार के दुरुपयोग का मामला लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं. जिसके बाद कोर्ट का फैसला बिग बी के हक में आया था और उनकी भी आवाज, फोटो, नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी.
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