रेप मामले में Allahabad High Court की टिप्पणी, प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक संबंध को नहीं मान सकते दुष्कर्म

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में कहा की प्रेम प्रसंग के वक्त बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. किसी भी वजह अगर शादी करने से मना कर दिया जाए तब भी उसको दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं मान सकते. हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी प्रेमी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है. आरोपी जियाउल्ला की तरफ से निचली अदालत में आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता ने ये फैसला दिया है, यह मामला साल 2008 का है.

जानिए क्या है मामला?

यह मामला साल 2008 का बताया जा रहा है. संतकबीर नगर में रहने वाली युवती की मुलाकात गोरखपुर में उसकी बहन की शादी के दौरान एक युवक से हुई. उसके बाद से उस युवक और युवती के बीच मुलाकात का सिलसिला चलू हुआ. तब से ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरु हो गया. गौरतलब है कि परिवार वालों की सहमति से युवती का प्रेमी जियाउल्ला गोरखपुर से उससे मिलने संतकबीर नगर में आता था. वहीं घर आने-जाने के दौरान 2013 में उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए.

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जियाउल्ला ने शादी करने से किया मना

प्रेमिका ने बताया कि जियाउल्ला के परिवार वालों ने उसे कमाने के लिए सऊदी अरब भेजा. जब वह सऊदी से लौटा तो उसने शादी करने से मना कर दिया. जिसके बाद प्रेमिका ने संतकबीर नगर के महिला थाने में अपने प्रेमी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. वहीं कोर्ट में याची के अधिवक्ता ने कहा कि जिस समय दोने के बीच शारीरिक संबंध बने तब प्रेमिका बालिग थी. इसके बाद प्रेमिका ने संतकबीर नगर के महिला थाने में अपने प्रेमी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया. प्रेमिका ने अपनी इच्छा से संबंध बनाए फिर लड़के द्वारा शादी से मना करने पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया.

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