Shri Krishna Janmabhoomi मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी
Allahabad High Court: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का फैसला आ गया है. मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की मांग भी मंजूर कर ली है.
शाही ईदगाह मस्जिद का होगा सर्वे
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है. इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने दोपहर करीब 2 बजे अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया है. बता दें कि यह याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से दायर की थी.
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याचिका में किया गया है ये दावा
याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मौजूद है. उन्होंने कहा कि इसके कई निशान हैं जो बताते हैं कि वह पहले मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार, वहां कमल के आकार का स्तंभ है साथ ही एक शेषनाग की प्रतिकृति है. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए और इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करायी जाए. बता दें इसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा अदालत में चल रहे इस केस को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था.
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