लिव-इन में रहने वालों के लिए Allahabad High Court बड़ा फैसला; माता-पिता को दी ये हिदायत
Allahabad High Court: देश में ऐसे युवक-युवतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो शादी करने के बजाय लिव-इन रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहे हैं. लिव-इन की कोई निश्चित उम्र नहीं है, इसलिए इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं. इस बीच इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जहां कोर्ट ने कहा कि माता-पिता युवक-युवतियों को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से मना नहीं कर सकते. इसके अलावा अगर लिव-इन पार्टनर अलग-अलग धर्म के हों तो भी माता-पिता उन्हें साथ रहने से नहीं रोक सकते.
युवक-युवतियों को मिलेगी सुरक्षा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उस अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है, जो वर्तमान में लिव-इन में रह रहे हैं. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का यह आदेश अन्य मामलों में भी प्रभावी होगा. बताया जा रहा है कि लिव-इन में रहने वाले युवक-युवती में से एक नाबालिग है, लेकिन माता-पिता को साथ रहने पर आपत्ति है.
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मामला नोएडा से जुड़ा है
मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला नोएडा का है. दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर करने से पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस में सुरक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, अब इन्हें कोर्ट से सुरक्षा मिल गई है. बता दें कि दोनों भविष्य में शादी करना चाहते हैं. जहां वयस्क पार्टनर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसे अपनी मां से जान से मारने की धमकी मिली है, इसलिए वह डरे हुए हैं. उनका कहना है कि उनकी मां और बाकी करीबी दोस्त इस रिश्ते के खिलाफ हैं.
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