राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा, हम फिर कांग्रेस नेता को…….!

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Modi Surname Case: ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की और से दिए गए आदेश के बाद शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. फैसले पर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने कहा है, कि वह सर्वोचय अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मानहानि केस में दो साल की सजा पर रोक लगाई है। इसके साथ-साथ उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, कि इसमें कोई संदेह नहीं है, कि राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी उचित नहीं थी। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते वक्त सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।

अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वाली बेंच ने कहा, “कि निचली अदालत के जज की और से अधिकतम सजा देने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है” ऐसे में मामले पर अंतिम फैसला आने तक साज के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.” आपको बता दें, कि राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

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लोकतंत्र की जीत हुई- राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कि यह राहुल गांधी की नहीं बल्कि देश के संविधान की जीत हुई है। देश के लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास पैदा हुआ है। हम देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

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