AAP Office Space Case: AAP ने मांगी पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन, हाई कोर्ट ने 10 फैसला लेने के दिए निर्देश

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AAP Office Space Case: आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली में पार्टी दफ्तर के लिए केंद्र सरकार से जमीन की मांग की है। मंगलवार (16 जुलाई) को आप की इस याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर आप को जमीन देने के अनुरोध पर फैसला करने के लिए कहा है। वर्तमान में, आप का कार्यालय दीन दयाल उपाध्याय रोड पर स्थित है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए चार हफ़्तों का समय माँगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली बार पाँच जून को हुई सुनवाई में कहा था कि आम आदमी पार्टी अन्य दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय पाने की हकदार है। उस समय केंद्र सरकार को इस मामले पर निर्णय लेने के लिए छह हफ़्ते का समय दिया गया था, जिसके खत्म होने पर आज फिर से सुनवाई हुई।

मंत्री के घर को पार्टी दफ्तर बनाना चाहती थी AAP

पिछली सुनवाई में, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार केवल इस आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) को पार्टी कार्यालय के रूप में एक घर का उपयोग करने से इनकार नहीं कर सकती कि भूमि अब मौजूद नहीं है। आप ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित अपने मंत्री इमरान हुसैन के घर को एक अस्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, कोर्ट ने पार्टी की इस गुजारिश को खारिज कर दिया था कोर्ट कहना था कि पार्टी के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है जस्टिस प्रसाद ने कहा था कि मैंने माना है कि आप डीडीयू मार्ग स्थित घर पर दावा करने का अधिकार नहीं रखती है। आप को सामान्य पूल से एक घर दिया जाना चाहिए सिर्फ दबाव या अनुपलब्धता के आधार पर घर देने से इनकार नहीं किया जा सकता आम आदमी पार्टी की याचिका पर छह हफ्ते के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

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