Raghav Chadha: सरकारी बंगला खाली करने वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सासंद राघव चड्ढा को मंगलवार को बड़ी राहत दे दी है. इसपर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सत्य की जीत हुई. आप सांसद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर लिखा ”ये मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है. आखिर में सच और न्याय की जीत हुई.” उन्होंने आगे लिखा कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राघव चड्डा अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा.
राघव चड्ढा ने कहा राजनीतिक प्रतिशोध लिया गया
आप आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध लेने कि है. इसका मकसद है बोलने से चुप कराना. 70 साल के राज्यसभा के इतिहास में एक सांसद जब सरकार से सवाल करता है तो उससे राजनीतिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों की चिंता को उठाते हैं तब उन्हें टारगेट किया जाता है.
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क्या है मामला?
बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली के पंडारा रोड पर बंगला नंबर AB-5। टाइप-7 कैटेगरी मिला था. मार्च 2023 को राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें ये बंगला खाली करने के लिए कहा था. राघव चड्ढा राज्यसभा सचिवालय के इस आदेश के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट गए थे. अब कोर्ट ने सचिवालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बंगला खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद आप सांसद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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