AAP नेता Sanjay Singh को दिल्ली HC से झटका, जमानत अर्जी खारिज

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Delhi Liquor Policy: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को झटका दिया है. आप नेता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरुवार को हाईकोर्ट में विरोध किया था.

ईडी ने कहा जमानत अर्जी विचार करने योग्य नहीं

ईडी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आप नेता संजय सिंह को कानून के तरीके से गिरफ्तार किया गया हैं. उनकी जमानत अर्जी विचार करने योग्य नहीं है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा लिया. इसके बाद आज शुक्रवार को आम नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि आप नेता संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उनपर आरोप हैं कि संजय सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भूमिका निभाई, जिससे शराब विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ.

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ईडी अडानी पर कार्रवाई नहीं करती

आप नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को अदालत में कहा था कि ईडी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है. सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने अडानी के खिलाफ दी गई उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. इस पर जज ने संजय सिंह से वह ऐसे मामलों पर चर्चा न करें या अदालत के अंदर भाषण न दें, अन्यथा वो वीडियो के माध्यम से अपनी पेशी के लिए कहेंगे. आप नेता ने यह भी दलील दी कि हिरासत के दौरान ईडी ने उनसे मामले से जुड़े सवाल भी नहीं पूछे है.

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