कानून सभी पर सामान रूप से लागू, ED के पास Arvind kejriwal के खिल्लाफ सबूत

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Arvind kejriwal arrest: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा, ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री थी, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई. कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा याचिका बेल के लिए नहीं, उन्हें इस आधार पर छोड़े जाने की मांग के साथ थी कि गिरफ्तारी अवैध है.

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कानून सभी पर सामान रूप से लागू

ईडी द्वारा जमा सामग्री से जाहिर है कि केजरीवाल ने साजिश रची. वह आबकारी नीति बनाने, उससे मोटा पैसा अर्जित करने में शामिल थे. कोर्ट ने माना कि प्रथमदृष्टया अपराध से हुई आय में से 55 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में AAP के प्रचार में किया गया. अदालत ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है. दो कानून नहीं हो सकते जिसमें एक आम लोगों के लिए हो और दूसरा जांच एजेंसी द्वारा आरोपी बनाए गए मुख्यमंत्री के लिए जो विशेषाधिकार रखते हैं.

अप्रूवर पर शक का मतलब कानून पर शक

हाई कोर्ट ने कहा, केजरीवाल गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल नहीं उठा सकते. अप्रूवर के बयान को ईडी के इशारे पर बताना, न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है जो कानून से चलती है, किसी सरकार या जांच एजेंसी द्वारा नहीं. अप्रूवर के बयानों पर शक जताना, अदालत पर कलंक लगाने जैसा है। जो शख्स जांच में शामिल नहीं हुआ, जांच को लटकाता रहा, कोर्ट भी उसे गिरफ्‌तारी से राहत देने से मना कर चुका हो, उसकी गिरफ्तारी पर फैसला लेने का अधिकार ईडी का था.

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