30 सितंबर तक बदल लें 2000 रुपये के नोट, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला
2,000 Notes Exchange: 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या दूसरे नोटों के साथ बदलने या लेनदेन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। यानि इस तारीख के करीब आने में महज दो दिन का ही वक्त बाकी है। गौरतलब है, कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसी साल 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की आधिकारिक घोषणा की थी। इसके बाद नोटों को बदलने या बैंक में जमा करने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था. RBI के मुताबिक, करीब 24,000 करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट अभी भी बैंकों में वापिस जमा नहीं किए गए हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है, कि अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और आप 30 सितंबर तक इन्हें बदल नहीं पाते हैं तो फिर आगे क्या होगा?
30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे नोट
30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट को वैध रखने की घोषणा की है, लेकिन इन्हें आम लेनदेन या फिर बाजार में प्रयोग के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में बचे हुए नोट सिर्फ RBI से ही बदले जा सकते हैं। वर्तमान में, 30 सितंबर तक, व्यक्तियों के पास RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (Regional Offices) या किसी भी निकटतम बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदलने का विकल्प दिया है। हालांकि, अभी दो दिन का वक्त बाकी हैं. ऐसे में कई लोग उम्मीद कर रहे हैं, कि RBI समय सीमा बढ़ा सकता है, या कुछ और राहत दे सकता है।
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साल 2022 में ही बंद हो गई थी छपाई
केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। 1 सितंबर तक, रिज़र्व बैंक ने कहा, कि 2000 रुपये के लगभग 93 प्रतिशत नोट जो 19 मई को प्रचलन में थे। बैंकों में वापस आ गए हैं। एक बयान में कहा गया, बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त, 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है।
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