यौन उत्पीड़न मामले में Brij Bhushan Singh को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Brij Bhushan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृज भूषण शरण सिंह पहलवानों के यौन शोषण मामले में मंगलवार (18 जुलाई) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. जहां उन्हें बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है.
20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बृजभूषण सिंह और अन्य आरोपी विनोद तोमर भी मौजूद थे. सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में दिल्ली पुलिस का पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा, ”जमानत के लिए आपकी क्या दलीलें हैं?” जिस पर पुलिस ने कहा कि पूर्व सांसद जांच में सहयोग कर रहे हैं. इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.
पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जिसमें नियमित जमानत पर फैसला लिया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
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गिरफ्तारी से बच रहे बृजभूषण सिंह
बता दें कि विपक्षी पार्टियों से लेकर पहलवान तक लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. लेकिन, अब तक दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि बृज भूषण सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं. वहीं, बृजभूषण सिंह लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं. उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया है.
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