मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से झटका, नही मिली जमानत
दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें हाई से पहले उन्हे निचली अदालत से झटका लगा था. वहीं अब हाइट कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा था है.
नही मिली जमानत
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया और ईडी के वकीलों के संक्षिप्त टिप्पणियों का भी जिक्र किया. बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट के अधिकार पर अंतर नहीं पड़ता. उसे मेरिट के आधार पर ही फैसला लेना था. सिर्फ मुकदमे में देरी ज़मानत का आधार नहीं हो सकती थी. आगे कोर्ट में क्या हुआ आपको बताते हैं.
कोर्ट में क्या हुआ?
उन्होंने आगे कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जब सिसोदिया ज़मानत याचिका दाखिल करें, तब ट्रायल कोर्ट उसकी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना फैसला करे.” जस्टिस शर्मा ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रॉसिक्यूशन के चलते मुकदमे में देरी नहीं हुई है. आदेश में कहा गया कि आरोपी हजारों पन्नों के दस्तावेज देखने की मांग कर रहे हैं. इससे देर होती है. उन्होंने कहा कि यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है. आरोपी जो दिल्ली का उपमुख्यमंत्री था, उसने पहले से तय लक्ष्य के लिए नीति ब
नाई.